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MP में बहेगी ‘शराब की धारा’, सुपर मार्केट और घर-घर में मिलेगी मदिरा, सस्ता होगा जाम, जानें नई शराब नीति में क्या-क्या हुआ बदलाव?

भोपाल: मध्यप्रदेश में अब शराब की धारा बहने वाली है. क्योंकि शिवराज सरकार ने नई शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के सुपर मार्केट में भी मदिरा बिकेगी. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर शराब के काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रि-परिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को अनुमोदन दे दिया है. इसमें गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा.

अब मध्य प्रदेश में घर-घर शराब मिलेगी. राज्य सरकार ने एक करोड़ सालाना आय वालों को घर में बार लाइसेंस दिए जाएंगे. इसके लिए 50 हजार वार्षिक लाइसेंस फीस देना होगा. वहीं मध्यप्रदेश में शराब सस्ती होगी. विदेशी शराब 20 के रेट फीसदी तक कम किए जाएंगे. ड्यूटी कम होने के बाद अंग्रेजी शराब सस्ती होगी.

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MP Govt College Recruitment 2022: मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की रूसा परियोजना में 8 नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय दमोह, राजगढ़, एपीमार्केटस बड़वानी, छतरपुर, गुना, खण्डवा, सिंगरौली, एवं विदिशा के लिये 336 शैक्षणिक और 200 अशैक्षणिक कुल 536 पद के सृजन की स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। उधर उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन का 25 नवंबर को अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

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