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टैक्स रिक्लेम क्या हैं?

टैक्स रिक्लेम क्या हैं?
ITR news: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत, नियम में किया बदलाव, जानिए क्या है मामला
इन मामलों मे ज्यादा आ रहे नोटिस
नोटिस ऐसे वेतनभोगी और छोटे व्यापारियों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने पहली बार धारा 80जी के अंतर्गत छूट ली है। इनकम टैक्स रिक्लेम क्या हैं? टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जी के तहत अलग.अलग खर्चों पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत छूट क्लेम करने वाले छोटे कारोबारी या टैक्सपेयर को ज्यादा नोटिस मिल रहा है। बता दें कि दान के रुपये, चेरिटेबल फंड, रिलीफ फंड इस दायरे में आते हैं। इसलिए इसमें गड़बड़ी होना आम बात है। बिजनेस चलाने वालों को नोटिस इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अधिक घाटा दिखाया है और गलत क्लेम किया है।

टैक्स रिक्लेम क्या हैं?

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इन 5 तरीकों से कम हो सकता है आपका टैक्स, डिडक्शन का उठा सकते हैं लाभ

aajtak.in

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तरीख अब नजदीक है. अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो इसे जल्द पूरा कर लीजिए. सालाना ग्रॉस इनकम टैक्स रिक्लेम क्या हैं? 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर ITR दाखिल करना जरूरी है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. सरकार ने साफ कर दिया है कि डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. टैक्सपेयर्स के लिए कई ऐसे डिडक्शन के प्रावधान हैं, जिन्हें क्लेम करके आप टैक्स रिक्लेम क्या हैं? टैक्स बचा सकते हैं.

पेंशन फंड में योगदान

अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 में पेंशन पाने के लिए किसी भी इश्योरेंस कंपनी के प्लान में अगर निवेश किया है, तो आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 80ccc पेंशन पॉलिसी खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन की अनुमति देता है. रिजेडेंट भारतीय और एनआरआई दोनों इस कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. NPS में कंट्रिब्यूशन पर अतिरिक्त 50,000 रुपये के अतिरिक्त डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है. यह क्लेम 80CCD के तहत किया जा सकता है.

सेविंग अकाउंट के ब्याज पर छूट

एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट के रूप में 10,000 रुपये तक की आमदनी टैक्स स्लैब से बाहर है. अगर कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट के रूप में आमदनी हुई है, तो आप तय सीमा तक डिडक्शन के लिए दावा कर सकते हैं. इनकम 10 हजार से ज्यादा होती है तो एडिशनल अमाउंट पर टैक्स लगता है. सेविंग अकाउंट के इंट्रेस्ट से होने वाली कमाई आपकी टोटल इनकम में जुड़ती है.

मेडिकल पॉलिसी

अगर आपने अपने परिवार (पत्नी और बच्चे) के लिए मेडिकल पॉलिसी खरीदी है, तो आप सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. पॉलिसी पर डिडक्शन की सीमा 25,000 रुपये है. इसके अलावा माता-पिता के लिए अलग से डिडक्शन का दावा किया जा सकता है. अगर माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक है, तो 25,000 रुपये तक के डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है.

रेंट चुकाने पर डिडक्शन

अगर आप अपने माता-पिता को घर का किराया चुकाते हैं, तो आप इस पर भी डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं. हाउस रेंट अलाउंस के तहत यह डिडक्शन सेक्शन 10 (13A) के तहत किया जा सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि इस डिडक्शन के लिए क्लेम आप तभी कर सकते हैं, जब आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए (HRA) का हिस्सा शामिल हो.

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर

अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, तो इसके लिए चुकाए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए दावा सेक्शन 80EEB के तहत किया जाता है. एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन की अनुमति है. इसका ऐलान 2019 के बजट में हुआ था.

ITR Refund: टीडीएस रिफंड क्लेम करने पर आ रहे नोटिस, बचने के लिए तुरंत करें ये काम

ITR Refund: ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका टीडीएस कटा है इनकम टैक्स विभाग उनके रिफंड क्लेम की जांच कर रहा है। इसके बाद ही उनके खाते में रिफंड दिया जाएगा। लेकिन बहुत से टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जिन्हें इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल रहा है। ऐसा तब होता है जब टैक्स और इनकम का कैल्कुलेशन गलत किया गया हो।

ITR Refund

ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका टीडीएस कटा है इनकम टैक्स विभाग उनके रिफंड क्लेम की जांच कर रहा है

हाइलाइट्स

  • विभाग रिटर्न को प्रोसेस करके रिफंड को लौटा रहा है
  • टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी
  • विभाग स्क्रूटनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा
  • क्लेम की स्क्रूटनी करने के आधार पर टैक्सपेयर को नोटिस दिया जा रहा

नई दिल्लीःइनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। ये बीत चुकी है। अब विभाग रिटर्न को प्रोसेस करके रिफंड को लौटा रहा है। कई लोगों को तो रिफंड मिल गया है, लेकिन बहुत से टैक्सपेयर्स (Taxpayer) ऐसे भी हैं जिन्हें इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से नोटिस मिल रहा है। ऐसा तब होता है जब टैक्स और इनकम (Income) का कैल्कुलेशन गलत किया गया हो। इनकम को सही नहीं दिखाया गया हो या अधिक घाटे को क्लेम किया गया हो। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका टीडीएस (TDS) कटा है इनकम टैक्स विभाग उनके रिफंड क्लेम की जांच कर रहा है। इसके बाद ही उनके खाते में रिफंड दिया जाएगा। ऐसे टैक्सपेयर जिन्होंने सेक्शन 80जी (80G) के तहत टैक्स छूट का क्लेम किया है, उन्हें अधिक नोटिस मिल रहा है। अगर आपने भी टीडीएस रिफंड के लिए क्लेम किया है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्लेम की हो रही स्क्रूटनी
इस बार इनकम टैक्स विभाग स्क्रूटनी (Scrutiny) के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence) की मदद से चलने वाले सॉफ्टवेयर से लोगों के क्लेम की स्क्रूटनी करने के आधार पर टैक्सपेयर को नोटिस दिया जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में अगर कई क्लेम एक साथ कर दिए जाएं तो भी नोटिस मिल सकता है। ऐसा होने पर करदाता को आईटीआर वेरिफाई करने और रिवाइज करनी होती है। टैक्सपेयर को नोटिस इसलिए दिया जाता है जिससे वो क्लेम सुधारे और रिफंड अमाउंट को कम करके दोबारा आईटीआर भरे।

ITR news: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत, नियम में किया बदलाव, जानिए क्या है मामला
इन मामलों मे ज्यादा आ रहे नोटिस
नोटिस ऐसे वेतनभोगी और छोटे व्यापारियों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने पहली बार धारा 80जी के अंतर्गत छूट ली है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जी के तहत अलग.अलग खर्चों पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत छूट क्लेम करने वाले छोटे कारोबारी या टैक्सपेयर को ज्यादा नोटिस मिल रहा है। बता दें कि दान के रुपये, चेरिटेबल फंड, रिलीफ फंड इस दायरे टैक्स रिक्लेम क्या हैं? में आते हैं। इसलिए इसमें गड़बड़ी होना आम बात है। बिजनेस चलाने वालों को नोटिस इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अधिक घाटा दिखाया है और गलत क्लेम किया है।

लग सकता है 200 फीसदी जुर्माना
अगर इनकम की गणना गलत है तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है। वहीं इसमें अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो विभाग की ओर से कार्रवाई के तौर पर 200 फीसदी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी के साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है। ऐसे में इनकम की गणना सही रखना बहुत जरूरी है।

ये भी देखें


नोटिस मिलने पर तुरंत करें ये काम
रिफंड क्लेम करने पर अगर आपको भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिला है तो आपको कुछ काम तुरंत करने होंगे। नोटिस मिलने पर ऐसे कागज सबसे पहले जुटा लें जिन्हें निवेश में दिखाया गया है। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर आईटीआर फाइलिंग को रिवाइज करें। अगर आप सैलरीड वर्ग में आते हैं तो रिफंड क्लेम को फॉर्म 16 में दिखाए गए डिडक्शन से मिला लें। वहीं अपने आईटीआर में दिए गए सभी डिडक्शन को फॉर्म 26एएस में भी मिलाएं। टीडीएस का अमाउंट फॉर्म 26एएस और फॉर्म 16 में समान होना चाहिए। अगर फॉर्म में कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है तो अपनी कंपनी से इसे सही करने के लिए कहे।

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Income Tax Return: इनकम टैक्‍स र‍िफंड का क्‍लेम टैक्स रिक्लेम क्या हैं? बनने टैक्स रिक्लेम क्या हैं? पर भी अकाउंट में नहीं आएगा 1 रुपया, जान‍िए क्‍या है यह न‍ियम?

Income Tax Return: यदि आप भी ए क आयकर दाता है तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण व जरुरी है जिसमे हम आपको विस्तार से Income Tax Return के बारे मे बताना चाहते है ताकि आप सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

आपको बता दें कि, भारतीय आयकर विभाग द्धारा Income Tax Return की प्रक्रिया को 15 जून, 2022 से शुरु कर दिया गया है औऱ हमा रे सभी आयकर दाता 31 जुलाई, 2022 ( अन्तिम तिथि ) तक अपना – अपना आयकर रिर्टन जमा कर सकते है।

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आर्टिकल के अन्त मे, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

Income Tax Return

Income Tax Return – Overview

टैक्स रिक्लेम क्या हैं?
Name of the Department Income Tax Department, Govt. of India
Name of the Article Income Tax Return
Type of Article Latest Update
Income Tax Return Process Starts On? 15th Ju n e, 2022
Last Date of Income Tax Return? 31st July, 2022

Income Tax Return: इनकम टैक्‍स र‍िफंड का क्‍लेम बनने पर भी अकाउंट में नहीं आएगा 1 रुपया, जान‍िए क्‍या है यह न‍ियम?

आईए अब हम आप सभी आयकर दाताओँ को विस्तार से जारी न्यू अपडेट के बारे मे बताना चाहते है जो कि, कुछ बिंदुओं की मदद से इस प्रकार से हैं –

आयकर रिटर्न जमा करने की अन्तिम तिथि हुई जारी

  • सबसे पहले हम आप सभी आयकर दाताओँ टैक्स रिक्लेम क्या हैं? को ब ता ना चाहते है कि, वित्तीय वर्ष 2021 – 2022 के तहत आयकर विभाग की तरफ से आयकर रिर्टन भरने की अन्तिम तिथि के तौर पर 31 जुलाई, 2022 को तय किया है,
  • साथ ही साथ आप सभी आयकर दाताओं को यह हिदायत भी दी गई है कि, कृप्या करके समय के साथ ही साथ ही अपना आयकर रि र्ट न भरें अन्यथा आप पर व जुर्माना लग सकता है आदि।

आयकर विभाग मैसेज भेजकर बतायेगे कि, आपको आयकर रिफंड मिलेगा या नहीं

  • हम, अपने सभी आयकर दाताओं को बताना चाहते है कि, आयकर विभाग द्धारा आमतौर पर सभी आयकर रिर्टन को समय पर जमा करने वाले को आयकर रिफंड भी प्रेरणा व प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है,
  • साथ ही साथ आपको बता दें कि, आयकर विभाग द्धारा आपको आयकर रिर्टन भरने के 1 से लेकर 4 सप्ताह के भीतर ही ई- मेल या फिर मोबाइल मैसेज द्धारा आपको सूचित किया जाता है लेकिन
  • यदि आप आयकर रिफंड के अयोग्य पाये जाते है तो आपको सूचित नहीं किया जायेगा जिसका आपको ध्यान रखना होगा।

अगर आयकर रिफंड हुई इतनी तो नहीं मिलेगा एक भी रुपया

  • आप सभी आयकर दाताओ को बता दे कि, 5 ज नव री, 2012को भारत सरकार द्धारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक यदि आयकर विभाग की गणना में, आपका आयकर रिफंड 100 रुपयो से कम पाया जाता है तो आपको आयकर रिफंड के तौर पर एक भी रुपया नहीं दिया जायेगा,
  • अब ऐसा भी नहीं है कि, यदि आपका आयकर रिफंड 100 से कम 50, 60 ,70 या फिर 80 है तो वो आपको मिलेगा ही नहीं बल्कि सरकार का नियम है कि, यदि एक वित्तीय वर्ष मे आपका आयकर रिफं ड 100 से कम है तो वो अगले वित्तीय वर्ष के रिफंड मे जोड़ दिया जायेगा और
  • यदि पिछली आयकर रिफंड राशि जोड़ने पर आय क र रिफंड राशि100 से अधिक हो जाती है तब जाकर आयकर विभाग द्धारा आपके बैंक मे, आपके हिस्सी की बनी आयकर रिफंड जमा की जाती है आदि।

अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से पूरी अपडेट प्रदान की ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

आप सभी आयकर दाताओं को समर्पित इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल Income Tax Ret u rn के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से आयकर रिफंड को लेकर जारी न्यू अपडेट के बारे मे भी बताया ताकि आप सभी इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

अन्त, आर्टिकल पसंद आने पर इसे टैक्स रिक्लेम क्या हैं? लाइक, शेयर व कमेट करें।

क्विक लिंक्स

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FAQ’s – Income Tax Return

How do I check my Income Tax Return?

Step 1: Go to the e-Filing portal homepage and click e-Verify Return. Step 2: On the e-Verify Return page, enter your PAN, select the Assessment Year, enter Acknowledgment Number of the ITR filed and Mobile Number available with you and click Continue.

When can I expect ITR refund?

20-45 days After you have filed your IT returns and verified the same, income tax refund time taken is usually 20-45 days after ITR has been processed.

गुजरात रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स लि.

समाप्ति तिमाही 30-09-2022 के लिए, कंपनी द्वारा रिपोर्टेड संगठित बिक्री - Rs 123.43 करोड़ है, -.66 % नीचे, अंतिम तिमाही की बिक्री-Rs 124.25 करोड़ से, और 22.24 % ऊपर पिछले साल की इसी तिमाही की बिक्री - Rs 100.98 करोड़ से| नवीनतम तिमाही में कंपनी का Rs 6.15 करोड़ का रिपोर्टेड टैक्स पश्चात शुद्ध मुनाफा है|

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