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ट्रेडिंग नियम

ट्रेडिंग नियम
13A. स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से अतिरिक्त ट्रेडिंग फ्लोर स्थापित कर सकती है.

म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं चलेगी इनसाइडर ट्रेडिंग, SEBI ने बदले नियम

म्यूचुअल फंड में फर्जीवाड़े पर सख्त हुआ ट्रेडिंग नियम सेबी, इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम किए लागू, कौन होगा प्रभावित?

म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में तय समय तक निवेश नहीं करेगा इनसाइडर (फोटो- न्यूज18)

नई दिल्ली. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद-बिक्री को भेदिया कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी नियमों के दायरे में लाने के लिए नियमों में बदलाव किया है. फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधी नियम लिस्टेड कंपनियों की सिक्योरिटीज और सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित कंपनियों पर लागू होते हैं. अभी तक म्युचुअल फंड इकाइयों को इन्साइडर ट्रेडिंग के नियमों से बाहर रखा गया था.

सेबी का ताजा फैसला फ्रैंकलिन टेम्पलटन मामले के बाद आया है. फंड हाउस के कुछ अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने कुछ ऐसी जानकारियों का इस्तेमाल कर फंड में अपने निवेश को रीडिम किया जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी. बता दें कि इन्साइडर मतलब किसी शख्स या संस्था के पास किसी स्कीम गुप्त जानकारी होना है. इस जानकारी के आधार पर मार्केट में ट्रेडिंग करने को इन्साइड ट्रेडिंग कहा जाता है.

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सेबी ने क्या कहा?
सेबी ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा, अगर किसी इन्साइडर के पास अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी है और उसका असर फंड की नेट एसेट वैल्यू पर पड़ ट्रेडिंग नियम सकता है तो इस स्थिति में वह म्यूचुअल की किसी भी स्कीम की यूनिट्स का लेनदेन नहीं करेगा. नए नियमों के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को अपनी म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में एएमसी, ट्रस्टियों और उनके करीबी रिश्तेदारों की हिस्सेदारी का खुलासा करना होगा. इसके अलावा एएमसी का अनुपालन अधिकारी ट्रेडिंग नियम उस अवधि का निर्धारण करेगा जिस दौरान नामित व्यक्ति म्यूचुअल फंड की इकाइयों में लेनदेन नहीं कर सकता है. इसे प्रभावी बनाने के लिए सेबी ने भेदिया कारोबार के नियमों में संशोधन किया है जो 24 नवंबर से प्रभावी है.

Mutual Fund : अब नहीं चलेगा म्यूचुअल फंड में फर्जीवाड़ा, खत्म होगी इनसाइडर ट्रेडिंग, आ गया नया नियम

Insider Trading in Mutual Fund

Insider Trading in Mutual Fund : म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग नियम भी नहीं चलेगी इनसाइडर ट्रेडिंग

  • अब नहीं चलेगी म्यूचुअल फंड की खरीद-बिक्री में इनसाइडर ट्रेडिंग
  • सेबी ने म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए किया नियमों में बदलाव
  • 24 नवंबर से प्रभावी हो गए हैं नए नियम

24 नवंबर से प्रभावी है नया नियम
असेट मैनेजमेंट कंपनियों को अपनी एमएफ योजनाओं की इकाइयों में एएमसी, ट्रस्टियों और उनके करीबी रिश्तेदारों की हिस्सेदारी का खुलासा करना होगा। इसके अलावा एएमसी का अनुपालन अधिकारी क्लोजिंग टाइम निर्धारित करेगा और इस दौरान नॉमिनेटेड व्यक्ति एमएफ यूनिट्स में लेनदेन नहीं कर सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों में संशोधन 24 नवंबर से प्रभावी है।
SEBI: म्यूचुअल फंड निवेशकों को होगा अब जल्द पेमेंट, जानिए सेबी ने क्या कहा है
OTC ट्रेड की रिपोर्टिंग
सेबी ने नॉन-कनवर्टिबल सिक्योरिटीज में ओवर द काउंटर (OTC) ट्रेड की रिपोर्टिंग के लिए यूनिफॉर्म फॉरमैट पेश किया है। नई गाइडलाइंस 1 जनवरी, 2023 से लागू हो जाएगी। ट्रेडिंग नियम दरअसल सेबी ने पाया था कि लिस्टेड नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में ओटीसी ट्रेड की जो जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती है, वह पूरी और सही नहीं होती है। नए फॉरमेट के आने के बाद एक्सचेंजों की वेबसाइट्स पर जो जानकारी दिखाई जाएगी, वह पूरी तरह सही हो।

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