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राशि जमा कराओ

राशि जमा कराओ
-यह जारी हुई सूचना
नगर परिषद आयुक्त की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि नगर परिषद से जारी होने वाले विभिन्न अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पट्टा नियमन, भवन निर्माण स्वीकृति, राशि जमा की रसीदें आदि किसी विशेष गिरोह-भूमाफिया द्वारा फर्जी तरीके से तैयार कर जनता से अवैध धन वसूली की जा रही है। राशि जमा कराओ इससे नगर परिषद की छवि धूमिल हो रही है, साथ ही बारां की जनता से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में नगर परिषद अन्तर्गत समस्त सम्पत्तियों, भूखण्डों के निर्माण स्वीकृति, पट्टा राशि जमा की रसीदें आदि 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2021 तक जिस किसी व्यक्ति के पास हैं, वे नगर परिषद कार्यालय में आकर मूल दस्तावेजों का एक महीने की अवधि में सत्यापन कराएं। सत्यापन नहीं कराने की दशा में ऐसे दस्तावेज नगर परिषद से मान्य नहीं होंगे।

Aaj Ka Rashifal : वृषभ रहें सतर्क, कोई छवि को पहुंचाएगा नुकसान, कन्या संयम से काम लें

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मेष राशि
व्यापार में ऊंच-नीच देखने को मिलेगी. कभी आप लाभ में रहेंगे राशि जमा कराओ तो कभी घाटे में. ऐसे में लेनदेन के मामलों को लेकर सावधानी बरतें और ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करें.

वृषभ राशि
नौकरी करते है तो आज के दिन सावधान रहें और मुख्यतया ऑफिस की राजनीति से दूर, इस दौरान कुछ ऐसा घटित होगा या गलत होगा जिस कारण आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा. ऐसे में आप पहले से ही सावधान रहे और किसी के साथ बेवजह में उलझने से बचें.

मिथुन राशि
आज के दिन आपके पड़ोस के लोगों राशि जमा कराओ के साथ संबंध मधुर बनेंगे और आप उनके साथ राशि जमा कराओ कुछ नया प्लान करने का विचार कर सकते है.

NCLAT का विक्रम बख्शी को आदेश- पहले 5 करोड़ जमा कराओ फिर विदेश जाओ

विक्रम बख्शी (Photo: File)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 24 अक्टूबर 2019,
  • (अपडेटेड 24 अक्टूबर 2019, 7:52 AM IST)
  • विक्रम बख्शी ने विदेश यात्रा के लिए मांगी थी इजाजत
  • कोर्ट ने विक्रम बख्शी के वकील की लगाई फटकार

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बुधवार को कहा कि मैकडॉनल्ड्स इंडिया के पूर्व भागीदार विक्रम बख्शी और उनकी पत्नी मधुरिमा बख्शी को विदेश जाने के लिए डिपॉजिट के तौर पर 5-5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे.

दरअसल विक्रम बख्शी ने NCLAT से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. इस पर न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उन्हें जरूरी अनुमति के लिए गुरुवार तक राशि को जमा करना होगा.

वेज बोर्ड प्रकरण में दैनिक भास्कर को 50 फीसदी राशि जमा कराने को कहने वाले हाईकोर्ट ऑर्डर की कॉपी पढ़ें

जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड मामले में दैनिक भास्कर और दिव्य मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाली कंपनी डी बी कॉर्प को तगड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने सेवालकर डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेज रूपी कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे के 2016 के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के दिए सायटेशन का संदर्भ लेते हुए दिव्य मराठी के औरंगाबाद राशि जमा कराओ के पेजमेकर दिनेश परदेशी, डिप्टी न्यूज़ एडिटर सुधीर जगदाले राशि जमा कराओ के मामले में डीबी कार्प को स्पष्‍ट निर्देश दिया कि आप पचास प्रतिशत राशि कोर्ट में जमा करें।

दिनेश परदेशी की ओर से लीगल एडवायजर सिध्देश्वर ठोंबरेजी और राहुल खाडपजी ने पक्ष रखते हुए कोर्ट से दरखास्त की कंपनी से पहले 50 फीसदी राशि जमा कराई जाए। इसके बाद अदालत ने डी बी कॉर्प को स्टे देने से मना किया। यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश रविन्द्र घुगे ने दिया है।

छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का फरमान चर्चा में, 500 रुपये जमा कराओ फिर होगी कलेक्ट्रेट में मीटिंग

(छतरपुर) मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का फरमान इन दिनों चर्चा में है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में होने वाली विभागवार बैठकों का शुल्क 500 रुपए विभाग प्रमुखों को देना होगा। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग से संबंधित बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में करने के एक दिन पहले नजारत शाखा में शुल्क की राशि जमा करें। इसके बाद ही बैठक के लिए पहुंचे।

कलेक्टर का यह फरमान जिले के विभागीय अफसरों के साथ सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है। इस आदेश के बाद कई अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि अगर किसी विभाग की महीने में दस बैठकें कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में हुईं तो उसके लिए विभाग को अलग से पांच हजार रुपए नजारत शाखा में ही जमा करने होंगे। कई विभागों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है।

बारां- राशि जमा कराओ नगर परिषद जाओ, दस्तावेजों का सत्यापन कराओ; एक आम सूचना और शहर के लोग आ गए सकते में!

Go to Baran Municipal Council, get the documents verified; A general notice and the people of the city can come in!

ब्यूरो न्यूज़
बारां, 04 जून।
बीते वर्षों में बड़ी तादाद में लोगों ने पट्टे बनवाए, भवन निर्माण की स्वीकृतियां ली, अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिए हैं लेकिन अब ऐसे लोगों का भी सिरदर्द बढऩे वाला है क्योंकि उन्हें नगर परिषद जाकर इन दस्तावेजों का सत्यापन कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि, नगर परिषद से जारी होने वाले राशि जमा कराओ विभिन्न अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पट्टा नियमन, भवन निर्माण स्वीकृति, राशि जमा की रसीदें आदि किसी विशेष गिरोह-भूमाफिया द्वारा फर्जी तरीके से तैयार कर जनता से पैसा वसूली करना सामने आया है। ऐसे में नगर परिषद की ओर राशि जमा कराओ से पांच वर्षों के ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ही ऐसे दस्तावेज मान्य होंगे। इससे भारी तादाद में लोगों के नगर परिषद के चक्कर राशि जमा कराओ काटने की नौबत आने वाली है। जिन लोगों ने नाजायज काम किए व कराए, उनके चक्कर में ऐसे लोग भी परेशान हो रहे हैं जिनके काम जायज हैं।

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